a
Copyright Hindustan Media Diary
फारेस्ट रेंजरो के पदस्थापना आदेश जारी, देखें सूची?-भारतीय वन सेवा के आधिकारियों के तबादले!-अनियमितता एवं गंभीर लापरवाही के चलते 4 इंजिनियर निलंबित!-सिविल सर्जन को हटाने के लिए कलेक्टर ने लिखा स्वास्थ्य आयुक्त को पत्र!-प्रदूषण नियंत्रण के लिए परिवहन विभाग की व्यवस्था के साथ आरव्हीसीएफ सेंटर शुरू!-निगमायुक्त ने कार्य व्यवस्था के चलते कर्मचारियों/आधिकारियों के मध्य किया कार्य विभाजन!-राज्य पुलिस सेवा के आधिकारियों के तबादले!-सहायक यंत्री का एक माह का वेतन राजसात करने के लिए नोटिस जारी!-अनियमितता, लापरवाही और उदासीनता बरतने पर चिकित्सा अधिकारी निलंबित!-IPS आधिकारियों के तबादले, देखें सूची?
Homeअंचलमोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा अब ज्यादा आसान

मोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा अब ज्यादा आसान

मोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा अब ज्यादा आसान

दूरसंचार नियामक ट्राई ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा नियमन आज जारी कर दिया है। इसके लागू होने पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा को निर्धारित 72 घंटों में अंजाम देना होगा। साथ ही बेतुके आधारों पर नंबर पोर्ट कराने के आवेदन को अस्वीकार करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा।  ट्राई ने पोर्टेबिलिटी की सुविधा से जुड़े नियम 23 सितंबर, 2009 को जारी किए थे। इसमें सुधार कर आम जनता के लिए इस सुविधा और व्यवस्था को आसान करने का प्रयास नियामक द्वारा संशोधन के जरिए किया जा रहा है। विभिन्न हिस्सेदारों से विचार-विमर्श के बाद ट्राई ने सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है और सार्वजनिक राय मांगी गई है।

इसमें पोर्टेबिलिटी आवेदक पहले 24 घंटे तक आवेदन को वापस लेने की छूट उपभोक्ता को मुहैया करायी गई है। हालांकि आवेदन के 72 घंटों में टेलीकॉम कंपनी को पोर्टेबिलिटी करना होगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित कारणों से आवेदन को खारिज किया गया है तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment