मोबाइल नंबर पोर्ट कराना होगा अब ज्यादा आसान
दूरसंचार नियामक ट्राई ने पोर्टेबिलिटी में बदलाव से जुड़ा मसौदा नियमन आज जारी कर दिया है। इसके लागू होने पर टेलीकॉम कंपनियों के लिए पोर्टेबिलिटी की सुविधा को निर्धारित 72 घंटों में अंजाम देना होगा। साथ ही बेतुके आधारों पर नंबर पोर्ट कराने के आवेदन को अस्वीकार करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। ट्राई ने पोर्टेबिलिटी की सुविधा से जुड़े नियम 23 सितंबर, 2009 को जारी किए थे। इसमें सुधार कर आम जनता के लिए इस सुविधा और व्यवस्था को आसान करने का प्रयास नियामक द्वारा संशोधन के जरिए किया जा रहा है। विभिन्न हिस्सेदारों से विचार-विमर्श के बाद ट्राई ने सुझावों और टिप्पणियों के आधार पर संशोधन का मसौदा तैयार किया गया है और सार्वजनिक राय मांगी गई है।
इसमें पोर्टेबिलिटी आवेदक पहले 24 घंटे तक आवेदन को वापस लेने की छूट उपभोक्ता को मुहैया करायी गई है। हालांकि आवेदन के 72 घंटों में टेलीकॉम कंपनी को पोर्टेबिलिटी करना होगा। इसके अलावा किसी भी सूरत में यह पाया गया कि सेवा प्रदाता द्वारा अनुचित कारणों से आवेदन को खारिज किया गया है तो 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।