हाईकोर्ट ने कहा- आप सड़कों के गड्ढे भरें, बारिश के पानी और सीवेज की निकासी की समस्या को दूर करें

हाईकोर्ट ने कहा- आप सड़कों के गड्ढे भरें, बारिश के पानी और सीवेज की निकासी की समस्या को दूर करें

ग्वालियर.  आम तौर पर समय निकलने के बाद किसी याचिका को सुनवाई के लिए दोबारा नंबर पर लाने के लिए हाईकोर्ट याचिकाकर्ता पर जुर्माना लगाता है। लेकिन नगर निगम की एक याचिका को दोबारा सुनवाई में लेने को लेकर हाईकोर्ट ने जुर्माना न करते हुए कुछ ऐसे सुझाव दिए, जिन पर काम करने से शहर के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके तहत निगम को बारिश के कारण शहर की सड़कों में हुए गड्ढों को भरना होगा। साथ ही सीवर व वर्षा जल निकासी संबंधी समस्याओं का भी समाधान करना पड़ेगा। इस काम को 15 दिन में पूरा करने के बाद निगम के वकील कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे। कोर्ट के इन सुझावाें को नगर निगम के वकील नकुल खेड़कर ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ओवरफ्लो हो रहे सीवर को साफ कराएं और जगह-जगह भरे बारिश के पानी को भी निकालने की व्यवस्था करें। कोर्ट के सुझाव पर निगम के वकील ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जिस पर कोर्ट ने निगम के आग्रह को स्वीकार कर लिया। इस काम के लिए नगर निगम को दो सप्ताह का समय दिया गया है। इस अवधि में कोर्ट द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल कर निगम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगा।

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