ग्वालियर:- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। आरटीई के तहत