भोपाल:- राज्य शासन द्वारा 26 अक्टूबर को निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 के तहत सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। अत: अब शासकीय कार्यालयों के साथ ही बैंक भी