ग्वालियर:- शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर उसे बेचने वाले कॉलोनाइजरों के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) की कार्रवाई की जायेगी। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध