ग्वालियर:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटनी डॉ एस के निगम को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 का उल्लघंन कर स्वयं को अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी