ग्वालियर:- राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम एवं उपनिर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र नवीन प्रारूप-4 में प्राप्त किए जाएगें। उक्त प्रारूप शासकीय
भोपाल:- नगरीय निकाय चुनाव में दोषसिद्ध/सजायाफ्ता अपराधी चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में प्रावधान किये गये हैं। उप सचिव