भोपाल:- प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश से प्रकाशित नियतकालिक प्रकाशन की एक प्रति जिला जन सम्पर्क कार्यालय में नि:शुल्क देना अनिवार्य। प्रकाशकों की सुविधा की