a
Copyright Hindustan Media Diary
4लाख 50हजार साईकिल मिलेंगी छात्र/छात्राओं को!-धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।
Homeभोपालबगैर मास्क के निकले तो होगी पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्यवाही।

बगैर मास्क के निकले तो होगी पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्यवाही।

बगैर मास्क के निकले तो होगी पब्लिक हेल्थ एक्ट के तहत कार्यवाही।

भोपाल:-  मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर से बाहर बगैर मास्क के निकलता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment