शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं 24/03/2020 तक पूर्णतः बंद रहेगी:- किशोर कान्याल
ग्वालियर:- नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए एवं आवश्यक बचाव करने तो ग्वालियर की जनता की सुरक्षा, सुविधा एवं कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत जन सामान्य के हित एवं कोरोना वायरस के संक्रमण से जानमाल को सुरक्षित रखते हुए आवश्यक वस्तु जैसे दुध सब्जी , दवा, फल आदि को छोड़कर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाएं पूर्णता बंद रहेगी।