शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें बंद रहेंगीं:- जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी
ग्वालियर:- होली के त्यौहार पर 10 मार्च 2020 को शाम 4 बजे तक ग्वालियर की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों से बिक्री प्रतिबंधित की गई है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने 10 मार्च होली के अवसर पर शाम 4 बजे तक जिले की सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश पारित किए हैं।
कलेक्टर श्री अनुराग चौधरी ने जारी आदेश में 10 मार्च होली (धुलेंडी) पर्व पर शाम 4 बजे तक सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानें, शॉप बार, आहता, रेस्टोरेंट बार, क्लब बार, सैनिक कैन्टीन थोक एवं फुटकर यूनिट, ग्वालियर विदेशी मदिरा भण्डारगृह, देशी मदिरा भण्डारगृह तथा डबरा एवं सीएस देशी मदिरा बॉटलिंग यूनिट को पूर्णत: बंद रखने के आदेश पारित किए हैं।