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Homeअंचलराष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कलेक्टर ने की कार्रवाई।

ग्वालियर:-  जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने भानू उर्फ भानू प्रताप सिंह गुर्जर पुत्र श्री पहलवान सिंह आयु 32 वर्ष निवासी आदर्श नगर पिंटो पार्क थाना गोला का मंदिर को सार्वजनिक सुरक्षा के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-3 उपधारा-2 के अधीन निरूद्ध करने के आदेश पारित किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा-2/3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भानू उर्फ भानूप्रताप सिंह गुर्जर पुत्र श्री पहलवान सिंह गुर्जर को उक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन माह की अवधि के लिए निरूद्ध किए जाने के आदेश पारित किए हैं।

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