औषधि निरीक्षक अजय ठाकुर एवं दिलीप अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस।
ग्वालियर:- ग्वालियर कलेक्टर के दिनांक 20/12/19 को गदाईपुरा क्षेत्र में भ्रमण के दौरान खुले में एसिड विक्रय की स्थिति संज्ञान में आने के बाद औषधि निरीक्षकों को संबंधित फर्म फेयरकैम इंडिया मां वैष्णोपरम गदाईपुरा ग्वालियर का विस्तृत निरीक्षण कराया गया, प्रथम प्रोपराइटर राजीव मिश्रा के विरूद्ध विष अधिनियम 1919 व म.प्र. विष (कब्जा एवं विक्रय) नियम 2014 के अंतर्गत कमीया पाई गई , एसिड विक्रय का रिकॉर्ड विधिवत संधारण नहीं पाया गया। सुरक्षा उपकरण भी नहीं पाए गए, खुले में भण्डारण पाया गया।
लाइसेंस निरस्तीकरण के साथ आई.पी.सी. के सेक्सन 284 के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।