सीएनजी टेम्पो परमिट हेतु 31 दिसम्बर तक आवेदन करें।
ग्वालियर:- अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला एवं पुरूष जो ग्वालियर नगर में नगरीय सेवा के रूप में तीन पहिया सीएनजी चलित टेम्पो का संचालन करना चाहते हैं वे अपना आवेदन पत्र 31 दिसम्बर 2019 तक कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ग्वालियर में प्रस्तुत कर सकेंगे। एक जनवरी 2020 के पश्चात अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित कोटे का 50 प्रतिशत कोटा अन्य वर्ग के ऐसे आवेदकों का अनुज्ञापत्र जारी कर दिया जायेगा।, जिनके द्वारा किसी स्वरोजगार योजना के तहत तीन पहिया टेम्पो क्रय किया है।
उल्लेखनीय है कि ग्वालियर शहर में नगरीय सेवा के रूप में संचालित तिपहिया टेम्पो की संख्या 734 नियत थी, जिसे बढ़ाकर 1200 कर दिया गया है, जिससे सीएनजी (कम्प्रेशर नेचुरल गैस) से चलने वाले तिपहिया टेम्पो 466 शामिल हैं। सीएनजी तीन पहिया टेम्पो के अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित 84 आवेदक (59 पुरूष 25 महिला) में से 68 पर जिसमें 48 पुरूष एवं 20 महिला द्वारा कोई आवेदन नहीं किए है।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एम पी सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 69 (5) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसे अनुज्ञा पत्र अनारक्षित मानकर अन्य व्यक्तियों को मंजूर किए जायेंगे।