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Homeअंचल23 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के आदेश

23 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के आदेश

23 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव के विरूद्ध राशि वसूली के आदेश

ग्वालियर:- शासन के निर्देशों के विपरीत, नियम विरूद्ध 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाईट क्रय कर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री शिवम वर्मा ने जनपद पंचायत घाटीगाँव की 23 ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं सचिव के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 के अंतर्गत कार्रवाई कर कुल 62 लाख 41 हजार रूपए से अधिक की राशि वसूली के आदेश जारी किए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत घाटीगाँव की ग्राम पंचायत सौजना, तिलघना, जखौदा, कुलैथ, कैंथा, सुसेरा, तिघरा, रामपुरा, ओड़पुरा, निरावली, रायपुर, नयागांव, महकपुर, लखनपुरा, जेबरा, सिगौरा, सातऊ, उम्मेदगढ़, बड़ागांव जागीर, सुरहेला, सबराई, बड़कागांव एवं पार के सरपंच एवं सचिव द्वारा 14वें वित्त आयोग की राशि से ग्राम पंचायत में सोलरलाईट लगवाई गई। उक्त प्रकरण में जिला पंचायत से ग्राम पंचायतों द्वारा 14वें वित्त की राशि से सोलर लाईट क्रय कर लगवाए जाने संबंधी शासन के नियम परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया। जिसके अनुसार 14वें वित्त आयोग की राशि से सोलर लाईट क्रय न करते हुए सौर प्लांट ग्राम पंचायत की क्षमतानुसार स्थापित करने के निर्देश हैं। निर्देशों के विपरीत नियम विरूद्ध सोलर लाईट क्रय करने पर शासकीय धनराशि का दुरूपयोग माना गया है।
सरपंच एवं सचिव द्वारा अधिनियम की धारा-92 के तहत वसूली का प्रकरण दर्ज होने के उपरांत भी वसूली योग्य शासकीय धनराशि शासन कोष में जमा नहीं कराई गई। शासकीय धनराशि का दुरूपयोग करने के लिए सरपंच, सचिव को दोषी पाया गया। क्योंकि उनके द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का पालन न करते हुए शासकीय धनराशि का नियम विरूद्ध व्यय किया गया। अत: संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव से समान भाग में वसूली योग्य राशि 15 दिवस के भीतर शासकीय कोष में जमा कराने के आदेश दिए गए। साथ ही शासकीय राशि का दुरूपयोग करने से संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 (5) के तहत आदेश पारित दिनांक से 6 वर्ष की कालावधि के लिए इसी ग्राम पंचायत या ग्राम निर्माण समिति तथा ग्राम विकास समिति या ग्राम सभा की समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित किए जाने के आदेश जारी किए।

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