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शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध

शासकीय सेवकों के अवकाश पर प्रतिबंध

ग्वालियर:-  लोकसभा निर्वाचन-2019 की अधिसूचना जारी होने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग चौधरी ने शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जो शासकीय सेवक पूर्व स्वीकृत अवकाश पर प्रस्थान कर गए हैं, उन्हें तत्काल ड्यूटी पर वापस बुलाने के निर्देश भी उन्होंने सभी विभागों के कार्यालय प्रमुखों को दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धाराओं के तहत कार्यालय प्रमुखों को लिखित में निर्देश जारी किए हैं कि निर्वाचन कार्य समाप्ति तक अपने अधीनस्थ किसी भी शासकीय सेवक को अवकाश स्वीकृत न करें और न ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति दें। अपरिहार्य कारणों से यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी को अवकाश पर जाना आवश्यक हो तो उनका आवेदन कार्यालय प्रमुख के मतांकन सहित अपर कलेक्टर सह नोडल अधिकारी मतदान दल गठन श्री अनूप कुमार सिंह को प्रस्तुत करें। उनकी अनुमति के पश्चात ही अवकाश पर जाएं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन से संबंधित विभिन्न कार्य सम्पन्न कराने के लिए बड़े पैमाने पर शासकीय सेवकों की ड्यूटी लगाई जा रही है। इसलिए कोई भी शासकीय सेवक बगैर अनुमति के मुख्यालय न छोड़े।

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