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ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध

ग्वालियर:- भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव “तानसेन समारोह” की तैयारियाँ जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अशोक कुमार वर्मा ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश 24 दिसम्बर से 29 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही आठवीं संगीत सभा के दिन यानि 29 दिसम्बर को बेहट में और गूजरी महल में कार्यक्रम स्थल पर यह आदेश लागू होगा। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है।
मालूम हो तानसेन समारोह 24 दिसम्बर से शुरु होकर 29 दिसम्बर तक चलेगा। समारोह के तहत 24 दिसम्बर को सायंकाल इंटक मैदान पर पूर्वरंग “गमक” का आयोजन होगा। समारोह में कुल 9 संगीत सभाएँ होंगी। पहली 7 सभाएँ तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी। आठवीं संगीत सभा तानसेन की जन्म स्थली बेहट में झिलमिल नदी के किनारे 29 दिसम्बर को प्रात:काल में आयोजित होगी। अंतिम संगीत सभा 29 दिसम्बर को ही सायंकाल गूजरी महल परिसर में सजेगी।

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