a
Copyright Hindustan Media Diary
10 नवंबर 2024 तक प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश! देखें क्या प्रतिबंधित है?-कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने पर सहायक खनिज अधिकारी निलंबित!-राप्रसे के अधिकारी का तबादला, बनाया सयुंक्त कलेक्टर!-श्री कृष्ण लालचंदानी ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यभार संभाला!-इन्हें मिला राज्य मंत्री का दर्जा, सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किए आदेश!-IFS आधिकारियों के तबादला आदेश जारी!-आगामी 6 अक्टूबर को होने वाले 20-20 में क्या प्रतिबंधित रहेगा, व्यवस्था को लेकर संभागीय आयुक्त ने बैठक में दिए निर्देश!-2 अक्टूबर से शुरू "सबकी योजना-सबका विकास" अभियान!-डे-एनएलयूएम शहरी क्षेत्रो में रहने वाले निर्धन परिवारों के लिए मददगार!-मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश, कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी तरह की लापरवाही नहीं!
Homeअंचल10 नवंबर 2024 तक प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश! देखें क्या प्रतिबंधित है?

10 नवंबर 2024 तक प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश! देखें क्या प्रतिबंधित है?

10 नवंबर 2024 तक प्रतिबंधित, कलेक्टर ने जारी किए आदेश! देखें क्या प्रतिबंधित है?

दतिया:- कलेक्टर दतिया संदीप मांकिन ने आगामी त्यौहारों को दृस्टिगत रखते हुए दतिया जिले की सीमा में राजनैतिक पार्टियों द्वारा आयोजित रैली, जुलूस (वाहन रैली ) को जारी दिनांक से 10/11/2024 तक प्रतिबंधित कर दिया है!

काबिलेगौर है कि जिला मजिस्ट्रेट दतिया संदीप मांकिन ने हस्ताक्षर करते समय यह भी नहीं देखा कि दिनांक सही है अथवा गलत, शायद यह देखना उचित नहीं समझा! अन्यथा 03/10/2023 से 11/10/2024 शरदीय नव रात्रि का इतना लम्बा आयोजन नहीं होता! वैसे काम कि अधिकता मै लिपकीय त्रुटि को नजरअंदाज किया जा सकता है, परन्तु इतने बड़े ओहदे पर बैठकर नहीं?

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment