a
Copyright Hindustan Media Diary
शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।-30 सितंबर तक आधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित!-जनसम्पर्क आयुक्त सुदामा खांडे को माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का अतिरिक्त प्रभार!
Homeअंचलशासकीय धन का दुरुपयोग, चार सरपंचों एवं सचिवो को पड़ा भारी जेल बारंट जारी!

शासकीय धन का दुरुपयोग, चार सरपंचों एवं सचिवो को पड़ा भारी जेल बारंट जारी!

शासकीय धन का दुरुपयोग, चार सरपंचों एवं सचिवो को पड़ा भारी जेल बारंट जारी!

ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में  ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य के नाम पर पंचायत खाते से राशि आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न करते हुए शासकीय धनराशि का दुरूपयोग किया है, उनके विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-69, 92 के अंतर्गत वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध कर धारा-89 अंतर्गत जांच कराई गई। जाच में आरोप सही पाए जाने पर चार तत्कालीन सरपंचों के विरूत्र विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  विवेक कुमार ने जेल वारंट जारी किए हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत  विवेक कुमार ने  आदेश में कहा है कि जांच में शासकीय धनराशि का गबन करने हेतु दोषी पाए गए तत्कालीन सरपंच एवं सचिवों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। जिन तत्कालीन सरपंच व सचिवों द्वारा गबन की गई राशि शासकीय कोष में जमा नहीं कराई गई, उन्हें अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस का समय राशि जमा कराने के लिये दिया गया। आदेश का फिर भी पालन न करने पर सरपंच एवं सचिवों के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-92 की उपधारा-2 के अधीन 30 दिवस जेल में अवरूद्ध करने हेतु जेल वारंट जारी किया गया है। जिन  सरपंच व सचिवों के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है उनमें ग्राम पंचायत मेहगांव भितरवार, भंवरपुरा मुरार, समूदन डबरा व बमरोल भितरवार शामिल हैं। इन चारों से 24 लाख 93 हजार रूपए से अधिक की राशि वसूल की जाना है।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment