a
Copyright Hindustan Media Diary
4लाख 50हजार साईकिल मिलेंगी छात्र/छात्राओं को!-धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।
Homeभोपालनिर्वाचन अपराध अधिनियम, 1964(अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश।

निर्वाचन अपराध अधिनियम, 1964(अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश।

निर्वाचन अपराध अधिनियम, 1964(अद्यतन-2014) में कार्यवाही के निर्देश।

भोपाल:- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने जिले के अन्तर्गत मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 यथा संशोधित 2014 के उल्लंघन के प्रत्येक प्रकरण में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें। आयोग के सचिव  राकेश सिंह ने बताया कि आयोग को प्रतिबंधित 48 घण्टे की अवधि में अभ्यर्थियों के पक्ष में निर्वाचन अपील संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि आयोग ने यह निर्देश मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) संशोधन अधिनियम, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय प्राधिकरण (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1964 में संशोधन कर धारा 3 में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घण्टों की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभाओं आदि के प्रतिषेध के अंतर्गत दिया है। उन्होंने कहा कि अधिनियम की धारा 3(1) (ख) के अंतर्गत यह स्पष्ट प्रावधान है कि- “मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की कालावधि के दौरान चलचित्र, इलेक्ट्रॉनिक या प्रिन्ट मीडिया या किसी अन्य साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं करेगा।”

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment