जिले में शुष्क दिवस घोषित, कलेक्टर ने जारी किए निर्देश।
श्योपुर:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्योपुर शिवम वर्मा ने 2 अक्टूबर 2021 गांधी जयंती के अवसर पर जिले की सभी देशी विदेशी शराब की दुकान, एफ एल-1 दुकान व होटल, बार के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस अवधि में देशी विदेशी शराब की दुकान, होटल बार बंद रखे जाएंगे। शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उक्त आशय का निर्णय मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया गया है।