a
Copyright Hindustan Media Diary
अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर गद गद हुए श्रमिक और कहा, पहली बार कोई मुख्यमंत्री हमारे बीच आया है!-थाना प्रभारी लाइन अटैच, पुलिस अधीक्षक ने जारी किए आदेश!-भूखंड होंगे राजसात, कॉलोनाईजारों को आश्रय शुल्क जमा न करना पड़ सकता है भारी!-कार्य में लापरवाही पर तीन दिन का वेतन काटने एवं निलंबन के लिए वरिष्ठ कार्यालय को लिखा!-शासकीय सेवकों की देय महगाई भत्ते में वृद्धि!-लापरवाही बरतने पर 48 आउटसोर्स कर्मचारी ब्लैकलिस्ट व सेवा से प्रथक!-कंट्रोल का चाबल होने के संदेह में खाद्य विभाग ने किया 1750किलोग्राम चाबल जब्त!-कुर्क सम्पति की रजिस्ट्री करना उप पंजीयक को पड़ सकती है भारी, कलेक्टर ने जारी किया नोटिस!-1करोड़ 24लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन, क्षेत्र में विकास की रफ्तार जारी रहेगी :- कृष्णा गौर-सिविल सेवाओं में महिलाओ को 35प्रतिशत आरक्षण!
Homeभोपाललोक निर्माण विभाग ने जारी किए स्थानांतरण के निर्देश, देखें क्या है विस्तृत निर्देश।

लोक निर्माण विभाग ने जारी किए स्थानांतरण के निर्देश, देखें क्या है विस्तृत निर्देश।

लोक निर्माण विभाग ने जारी किए स्थानांतरण के निर्देश, देखें क्या है विस्तृत निर्देश।

भोपाल:- लोक निर्माण विभाग द्वारा राज्य शासन की नई स्थानांतरण नीति के तहत विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। इसके तहत स्थानांतरण आदेश से लेकर कार्यमुक्ति तक के सभी आदेश विभाग की आधिकृत ई-मेल आईडी के द्वारा ही जारी किये जायेंगे। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नीरज मंडलोई ने कहा है कि स्थानांतरण प्रक्रिया में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखा गया है। राज्य शासन द्वारा निर्धारित संवर्गवार कोटे के अनुसार ही स्थानांतरण किये जायेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण के बाद 7 दिवस में कार्यमुक्त होना अनिवार्य होगा, कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। प्रमुख सचिव श्री मंडलोई ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति 2020-21 का लोक निर्माण विभाग में कड़ाई से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के लिए भी विस्तृत दिशा-निर्देश पूर्व में जारी किये गये है। जिला स्तरीय संवर्ग को छोड़कर शेष समस्त प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय सेवकों के आदेश राज्य शासन स्तर से जारी किए जाएंगे। शासकीय कर्मी को स्थानांतरण के 7 दिवस में अनिवार्य रूप से कार्यमुक्त किया जाएगा, इसका दायित्व संबंधित परिक्षेत्र के मुख्य अभियंता का होगा।

साथ ही श्री मंडलोई ने बताया कि परस्पर सहमति से स्थानांतरण आवेदन पर कार्यालय प्रमुख का प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण प्रस्तावों के परीक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा, कि विभाग द्वारा जारी पात्रता सूची (समयमान वेतनमान) में उच्च पद के प्रभार की पात्रता प्रभावित न हो। जिन शासकीय सेवकों के पूर्व में मुख्यमंत्री समन्वय से स्थानांतरण किये गये हैं, उनका वर्तमान स्थानांतरण प्रस्ताव तैयार करते समय स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। इसका परीक्षण प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को करना होगा। साथ ही राज्य संवर्ग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण (जिले के भीतर छोड़कर) विभागीय मंत्री के अनुमोदन उपरांत प्रमुख अभियंता द्वारा किए जाएंगे।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment