हाई कोर्ट ने सीएम शिवराज के बयान पर मांगा जवाब।
हाईकोर्ट की ग्वालियर बैंच ने एससी एसटी एक्ट को लेकर सीएम के बयान पर राज्य शासन से स्पष्टीकरण मांगा है.ग्वालियर हाई कोर्ट ने कहा सरकारी वकील ये बताएं कि क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में जांच के बिना एससी एसटी एक्ट के मामलों में गिरफ्तारी नहीं होगी ?4 अक्टूबर गुरुवार को इस मामले की सुनवाई होगी. कोर्ट ने एसपी रैंक के अधिकारी को शपथ पत्र पर जवाब पेश करने के लिए कहा है.कोर्ट ने शिवपुरी ज़िले के एक सरकारी डॉक्टर की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई के लिए ये स्पष्टीकरण मांगा है. याचिकाकर्ता डॉक्टर अतेन्द्र रावत ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।इसमें उन्होंने खुद पर झूठा मुकदमा लगा होने का हवाला देकर अग्रिम ज़मानत मांगी है.डॉक्टर रावत ने याचिका में कहा है कि मेरे प्रति दुर्भावना से प्रेरित होकर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है. उन्होंने अपने पक्ष में सीएम शिवराज सिंह चौहान के उस बयान का हवाला दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि एससी-एसटी एक्ट में बिना जांच गिरफ्तारी नहीं की जाएगी.डॉक्टर रावत याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की ग्वालियर बैंच ने सीएम के उस बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।