258 मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज, 27 लाख 92 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित।
भोपाल:- मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर पिछले ढाई माह में खाद्य पदार्थो में मिलावट करने वालो के विरुद्ध की गई कार्रवाई में 258 के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाए गए और इनमें से 208 प्रकरणों में मिलावटखोरों को दण्डित किया गया है। इसके साथ ही राजस्व न्यायालय द्वारा 27 लाख 92 हजार का अर्थ दंड अधिरोपित किया गया है। कुल अधिरोपित अर्थदंड से 14 लाख 65 हजार की वसूली भी की जा चुकी है। सी जे एम कोर्ट में पिछले ढाई माह में दर्ज 36 प्रकरण पर सुनवाई जारी है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने और मिलावटखोरों एवं नकली सामग्री निर्माण एवं विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स के साथ पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिये की मिलावटखोरों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिससे प्रदेश में कोई भी मिलावटी सामग्री न तो बनायें और न ही कोई विक्रय कर सकें।
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि ईट राइट चैलेंज के अंतर्गत शामिल जिलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की संख्या में वृद्धि, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, इट राइट स्कूल, ईट राइट कैम्पस और जन जागरूकता के कार्यक्रमों को संचालित करने की गतिविधियां शामिल की गई है। मिलावटखोरी के विरूद्ध चलाये गये अभियान के दौरान की गई कार्यवाही में 5303 निरीक्षण और जांच के लिए 2247 खाद्य पदार्थो के नमूने लिए गए।