परिवहन आयुक्त के आदेश, बिना HSRP वाले वाहनों के आरटीओ में होने वाले कामों पर रोक।
नई दिल्ली:- किसी वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर उसे फिटनेस सार्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी थी। लेकिन15 अक्टूबर को परिवहन आयुक्त ने आदेश जारी करके बिना एच एस आर पी वाले वाहनों के आरटीओ में होने वाले कामों पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि एच एस आर पी एक होलोग्राम स्टीकर होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, इस पर नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को आपके वाहन से रिपीट के माध्यम से जोड़ेगा, यह रिपिट एक बार आपके वाहन से प्लेट को पकड़ लेगा तो यह दोनों ही तरफ से लॉक हो जाएगा।