मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा को नोटिस।
भोपाल:- मध्यप्रदेश के संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये ने ग्वालियर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनीष शर्मा को भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत भ्रामक जानकारी का वक्तव्य आम जनता के समक्ष प्रस्तुत कर अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा एवं लगन से नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त स्थिति उत्पन्न होने के साथ-साथ सोशल मीडिया एवं न्यूज चैनल पर उक्त जानकारी वायरल होने से आमजन के बीच विभाग की छवि धूमिल हुई।
उक्त आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।