अधिकारी/कर्मचारियों के सभी तरह के अवकाश प्रतिबंधित।
भिण्ड:- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 29 सितम्बर 2020 को विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा हो जाने के कारण आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो जाने के पश्चात कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने निर्वाचन के दौरान अधिकारी/कर्मचारियों के सभी प्रकार के अवकाश प्रतिबंधित कर मुख्यालय छोडने पर पाबंदी लगाने संबंधी आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने आदेश जारी कर कहा है कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की घोषणा हो चुकी है। जिले के सभी कार्यालय अवकाश के दिनों में नियत समय पर खोलेगे, जिसमें कोई एक अधिकारी/कर्मचारी निर्वाचन से संबंधित डाक प्राप्त करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, साथ ही अवकाश के दिनो में अधिकारी/कर्मचारी अपना मुख्यालय नहीं छोडेंगे और ना ही कार्य दिवस में अवकाश पर जाएंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में कलेक्टर से अनुमति प्राप्त कर अवकाश/मुख्यालय छोड सकते है। इसके साथ ही सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना मोबाईल भी बंद नहीं रखेगें। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।