उपचुनाव में अभ्यर्भियों के नाम निर्देशन पत्र नवीन प्रारूप में।
ग्वालियर:- राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम एवं उपनिर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पत्र नवीन प्रारूप-4 में प्राप्त किए जाएगें। उक्त प्रारूप शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय भोपाल की वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in एवं आयोग की वेबसाइट www.mplocalelection.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव श्री डी.व्ही.सिंह ने बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31(2) में संशोधन के साथ-साथ नाम निर्देशन पत्र के वर्तमान प्रारूप-4(क), 4(ख), 4(ग) एवं 4(घ) के स्थान पर संशोधित प्रारूप-4 विहित कर
संशोधन मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा कर दिया गया है।