छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता, छह प्राइवेट स्कूलों की मान्यता निलंबित।
भोपाल:- जिला सीहोर में समग्र छात्रवृत्ति वितरण में अनियमितता, छात्र हित की योजनाओं और शाला संचालन में घोर लापरवाही बरतने पर छह अशासकीय शालाओं की मान्यता निलंबित कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि संभागायुक्त ने विगत दिनों संयुक्त संचालक शिक्षा को इन विद्यालयों की जांच के निर्देश दिए थे। संयुक्त संचालक ने बताया कि सीहोर जिले की अशासकीय सनशाइन कान्वेंट स्कूल गुराडिया रूपचंद आष्टा, अशासकीय तक्षशिला हाई स्कूल माली खेड़ी आष्टा, अशासकीय डायमंड पब्लिक स्कूल हराज खेड़ी आष्टा, अशासकीय नवोदित विद्या मंदिर आष्टा, अशासकीय रेड क्रॉस कन्वेंट अकेडमी रामपुर और अशासकीय ज्ञान दायिनी विद्या मंदिर भोरा विकासखंड आष्टा की एक समिति द्वारा कराई गई जांच मे अनियमितता प्रमाणित होने पर मान्यता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई है।
संयुक्त संचालक लोक शिक्षण श्री आर. एस. तोमर ने शालाओं के प्रकरणों के परीक्षण हेतु दल गठित कर, प्रत्येक प्रकरण में प्रवेश की वस्तु स्थिति का परीक्षण विद्यालय की प्रवेश पंजी, उपस्थिति पंजी आदि एवं छात्रवृत्ति भुगतान का परीक्षण बैंक खाता, अकाउंट स्टेटमेंट, देयक आदि से मामले का सूक्ष्म परीक्षण करने के उपरांत यह कार्यवाही की है।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 की कंडिका वन वन 12 एवं मान्यता संशोधन नियम 2020 के प्रावधान अनुसार इन अशासकीय संस्थाओं में शाला संचालन कार्य नहीं किया जाना पाया गया है। उन्होंने इस मामले में सभी तथ्यों से कमिश्नर को अवगत करवा दिया है।