सात CMO को कलेक्टर ने जारी किए कारण बताओ नोटिस।
मुरैना:- खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के आदेशानुसार जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नवीन पात्र हितग्राहियों को जोड़कर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना है। जिले में वर्तमान में पात्रता पर्चीधारी हेतु जोड़े जाने वाले लक्ष्य में 31 प्रतिशत ही कार्य हुआ है। इस पर कलेक्टर श्रीमती दास ने असंतोष व्यक्त किया है। इतनी कम प्रगति होने पर शासन द्वारा खेद व्यक्त किया गया है। इस पर कलेक्टर ने 7 नगरीय निकायों के सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
जानकारी के अनुसार मुख्य नगर पालिका अधिकारी पोरसा नत्थी लाल करौरिया ने 2766 में से 183, मुख्य नगर पालिका अधिकारी अम्बाह अशोक शर्मा ने 2213 में से 282, मुख्य नगर पालिका अधिकारी बानमौर एके बसंल द्वारा 3389 मंे से 1378, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जौरा द्वारा 2387 में से 1099, मुख्य नगर पालिका अधिकारी कैलारस एके गनी द्वारा 1088 में से 537, मुख्य नगर पालिका अधिकारी झुण्डपुरा सुरेश गोयल द्वारा 929 में से 418 और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सबलगढ महेन्द्र गर्ग द्वारा 1631 में से 582 सदस्यों को ही जोड़ा गया है। इस पर इन सीएमओ पर अप्रसन्नता व्यक्त की है। इस पर कलेक्टर द्वारा सातों सीएमओ को नोटिस के माध्यम से सूचित किया है कि शासन की महत्वाकांक्षी योजना में कोई रूचि नहीं ली जा रही है, जो पदीय कर्तव्यों के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 नियम 3 की उप कंडिका का स्पष्ट उल्लंघन है। क्यों न एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकी जावे। इस संबंध में सूचना पत्र प्राप्त होते ही 3 दिवस के अंदर जबाव प्रस्तुत करें। जबाव संतुष्ट न होने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही एवं निलंबन के लिये भी लिखा जा सकेगा।