धारा 144 में आंशिक संशोधन, रविवार को क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में कोविड संक्रमण को बढ़ने से रोकने एवं उसके नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 प्रभावी है। मध्यप्रदेश शासन के ग्रह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी आदेश में निम्नानुसार जोड़ा जाता है कि, क्या शिथिलता/ प्रतिबंध रहेगा।