धारा 144 के निर्देश, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी के साथ आगामी त्यौहार रक्षाबंधन, ईद, गणेश उत्सव आदि त्यौहारो को शांतिपूर्ण तरीके से सम्पन कराये जाने की द्रष्टि से आगामी 1अगस्त से 3 अगस्त तक सम्पूर्ण जिले में निषेधाज्ञा लागू करने के निर्देश अपर जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर ने जारी किए हैं। जिसमें क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा के निर्देश दिए गए हैं।