76 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को नोटिस जारी।
ग्वालियर:- जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से संबद्ध जिले की सभी 76 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओ को वित्तीय वर्ष 2019-20 के वित्तीय पत्रक अधिकृत अंकेक्षकों को प्रस्तुत न करने पर नोटिस जारी किए गए हैं। सभी संस्थाओं पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-56(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
सहायक आयुक्त (ऑडिट) सहकारिता श्री सुरेश सामले ने जानकारी दी है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा निर्धारित अवधि में अपने वित्तीय पत्रक अधिकृत अंकेक्षकों को प्रस्तुत नहीं किए हैं। नियमानुसार सभी सहकारी संस्थाओं को वित्तीय वर्ष में अपने वित्तीय पत्रकों का अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बैंक शाखा ग्वालियर से संबद्ध 7 पैक्स संस्थाओं पुरानी छावनी, जगनापुरा, तिघरा, बरौआ, नूराबाद, जड़ेरूआकलां, जमाहर एवं गिरवाई बैंक शाखा मुरार से संबद्ध 9 पैक्स संस्थाओं में बिजौली, पारसेन, बिल्हेटी, उटीला, बंधोली, रौरा, सुपावली, बेहटा व बड़ागांव को नोटिस जारी किए गए हैं।
इसके साथ ही बैंक शाखा बेहट से संबद्ध 8 संस्थाओं में टिहोली, डबका, बेहट, हस्तिनापुर, रनगवां, जखारा, गुंधारा व सिरसौद के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसी प्रकार बैंक शाखा पिछोर से संबद्ध 10 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें पिछोर, सहोना, पुट्टी, अजयगढ़, शुक्लहारी, किटौरा, मेहगांव, भगेह, सूखापठा व बडेराबुजुर्ग शामिल हैं। बैंक शाखा घाटीगांव से संबद्ध साख संस्थाओं में घाटीगाँव, पनिहार, करही, बरई, मोहना, रेंहट व आरोन संस्था शामिल हैं। बैंक शाखा आंतरी से संबद्ध 7 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए है। इनमें आंतरी, अमरौल, बनवार, भरथरी, कल्याणी, बिलौआ व कछौआ शामिल हैं। बैंक शाखा चीनोर से संबद्ध 9 संस्थाओं में चीनोर, छीमक, ईंटमा, ऊर्वा, करहिया, भेंगना, पिपरौआ, घरसौंदी एवं दुबका शामिल हैं। बैंक शाखा डबरा से संबद्ध 9 संस्थाओं में सिमिरिया ताल, डबरा, सालवई, अकबई, बडवई, इटायल, झाड़ोली, चितावनी एवं करियावटी शामिल हैं।
इसी प्रकार बैंक शाखा भितरवार से संबद्ध 10 संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए हैं जिनमें मस्तूरा, सांखनी, मोहनगढ़, गोहिंदा, खेड़ापलायछा, बागवई, गढाजर, चितौली, हरसी एवं भितरवार के प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं। सहायक आयुक्त श्री सामले ने बताया कि जिस संस्था प्रबंधकों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके निर्धारित समय-सीमा में समाधानपूर्वक जवाब प्राप्त न होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।