लॉकडाउन के चलते धारा 144 के संबंध में निर्देश, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा देखें।
ग्वालियर:- ग्वालियर जिले में कोरोना पोजीटिव मरीजों की संख्या में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी चैन को रोका जाना बहुत जरूरी है। पूर्व में जारी किए गए आदेश में बाजार में छूट देने के बाद बाजार में सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया जा रहा था।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जिले की नगर निगम सीमा में दिनांक 14/07/2020 सायंकाल से 21/07/2020 रात्रि 12 बजे तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा (curfew) घोषित किया गया है।