धारा 144 में आंशिक संशोधन, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा।
ग्वालियर:- कोरोना महामारी के दौर में पूरे देश में लाॅकडाउन चल रहा है, ग्वालियर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण जिला प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि रविवार को फुल लॉकडाउन रहेगा।
जिले के अंतर्गत रविवार को समस्त बाजार, शॉपिंग मॉल व शॉपिंग काम्प्लेक्स बंद रहेंगे। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उद्देश्य से किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत इस आशय का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जिले में पूर्व में धारा-144 के तहत समय-समय पर जारी किए गए आदेशों में संशोधन करते हुए जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में साफ किया गया है कि इस आदेश के उल्लंघन पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-188 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी किए गए नए आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 28 जून को जिले में पेट्रोल पम्प, मेडीकल दुकानें, नर्सिंग होम व क्लीनिक, किराना दुकान, दूध डेयरी व मिल्क पार्लर, अण्डे, ब्रेड, टोस्ट, फल, सब्जी विक्रय, गैस एजेन्सियां, मिठाई की दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट पूर्व निर्धारित समयानुसार खोली जा सकेंगीं।
सरकार द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन का पालन कराने के लिये ग्वालियर जिले में समय-समय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। लॉकडाउन की शर्तों में धीरे-धीरे छूट दी जा रही है, जिससे आम जन-जीवन की गतिविधियां भी सामान्य हो रही हैं।