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Homeअंचलजेलों में बंदियों से मुलाकात 30 जून तक प्रतिबंधित।

जेलों में बंदियों से मुलाकात 30 जून तक प्रतिबंधित।

जेलों में बंदियों से मुलाकात 30 जून तक प्रतिबंधित।

ग्वालियर:-  कोविड-19 कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु जेलों में किए गए उपाय, जिसमें संक्रमित बंदियों का उपचार एवं उन्हें क्वारंटाइन में रखे जाने हेतु विषय पर आयोजित अखिल भारतीय वेवीनार का म.प्र. के जेल महानिदेशक श्री संजय चौधरी ने शुभारंभ करते हुए कहा कि म.प्र. की जेलों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिये लगभग 7 हजार बंदियों को अंतरिम जमानत एवं पेरोल प्रदान कर रिहा किया गया। जिससे जेलों में लगभग 19 प्रतिशत ओवर क्राउडिंग कम करने में सफलता प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को देखे हुए 30 जून 2020 तक जेलों में बंदियों से होने वाली मुलाकात प्रतिबंधित कर दी गई है।
मध्यप्रदेश जेल विभाग एवं सीएचआर के संयुक्त तत्वावधान में वेस्ट प्रेक्टिसेस पर आयोजित अखिल भारतीय वेविनार में भारत के समस्त राज्यों के जेल अधिकारियों के अलावा चिकित्सक एनजीओ एवं समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
श्री चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि जेलों में बंद बंदियों में किसी तरह की हताशा एवं अवसाद न हो। अपने परिजनों से संपर्क करने में उन्हें परेशानी न हो, इसके लिये जेलों में चार गुना दूरभाष स्थापित किए गए हैं। वेबिनार में तिहाड़ जेल के महानिदेशक श्री संदीप गोयल ने तिहाड जेल में किए गए संक्रमण से बचाव के उपायों की जानकारी दी। डॉ. लोकेन्द्र दवे भोपाल एवं डॉ. गगन श्रीवास्तव नईदिल्ली ने कोरोना से कैदियों के बचाव के लिये और क्या-क्या उपाए किए जा सकते हैं की जानकारी दी। डॉ. गगन श्रीवास्तव ने सुझाव दिया कि कैदियों को वर्तमान परिवेश में कोरोना के साथ चिंता और हताशा से भी बचाए जाने के उपाय किया जाना आवश्यक है।

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