चार गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं को दिया नोटिस।
ग्वालियर:- जिले की चार गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं में अनियमितताओं के संबंध में जिला प्रशासन से प्राप्त शिकायत को सहकारिता विभाग के जांच दल द्वारा जांच की गई। दल द्वारा जांच प्रतिवेदन के संबंध में जिले की चार गृह निर्माण सहकारी संस्थाओं के अध्यक्षों को उप पंजीयक सहकारी संस्था ग्वालियर ने 60 दिवस के अंदर आपत्तियों का पालन प्रतिवेदन देने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है।
उप पंजीयक श्री सी पी एस भदौरिया ने मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-61(3) के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की मॉर्डन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर, आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था ग्वालियर, अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित ग्वालियर और ग्वालियर गृह निर्माण समिति संस्था मर्यादित ग्वालियर को सूचना पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि आपत्तियों के पालन प्रतिवेदन संबंधित संस्था के अध्यक्ष स्वयं 8 अगस्त 2020 तक उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। नियत अवधि तक पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में पद से आयोग्य घोषित कर शास्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जायेगी। जिसके लिये स्वयं उत्तरदायी होंगे।