दो शस्त्र लायसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी।
ग्वालियर:- जिला दण्डाधिकारी श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के आधार पर दो शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं। निलंबित शस्त्र लायसेंस तत्काल संबंधित थाने में जमा करने के आदेश भी जारी किए हैं।
जिला दण्डाधिकारी श्री सिंह ने शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17(3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शस्त्र लायसेंसी अक्कू पंडित उर्फ राकेश शर्मा पुत्र श्री गोपाल शर्मा निवासी टकसाल गली दानाओली थाना जनकगंज का शस्त्र लायसेंस तथा शस्त्र लायसेंसी श्री शाकिर पुत्र रसीद खान निवासी ग्राम सिंगौरा थाना पुरानी छावनी का शस्त्र लायसेंस अपराधिक प्रकरणों के निराकरण होने तक की अवधि के लिये निलंबित करने के आदेश पारित किए हैं।