धारा 144 के संबंध में निर्देश, क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त देखें।
ग्वालियर:- कोरोनावायरस के संक्रमण से बचाव के चलते पूरे देश में लाॅकडाउन चल रहा है स्वाभाविक है कि ग्वालियर भी अछूता नहीं है। ग्वालियर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण ग्वालियर जिला कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी करते हुए बताया कि ग्वालियर में निषेधाज्ञा लागू होने के कारण जिला प्रशासन ने निर्णय लिया है कि क्या प्रतिबंधित रहेगा और क्या प्रतिबंध से मुक्त होगा। आदेश जारी कर दिए गए हैं।