a
Copyright Hindustan Media Diary
जरुरतमंदों के लिए संजीवनी से कम नहीं है यह योजना, करोड़ो हितग्राहियों ले रहे है लाभ!-4लाख 50हजार साईकिल मिलेंगी छात्र/छात्राओं को!-धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!
Homeभोपालप्रायवेट स्कूलों में फीस के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

प्रायवेट स्कूलों में फीस के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

प्रायवेट स्कूलों में फीस के संबंध में निर्देश जारी किए गए।

भोपाल:- राज्य शासन ने प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, माध्यमिक शिक्षा मंडल तथा अन्य समस्त बोर्ड से सम्बद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को लॉकडाउन अवधि में फीस संबंधी नियमों को शिथिल रखने के निर्देश दिये हैं। इन विद्यालयों से कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 की 30 जून तक जमा कर सकने वाले बकाया शुल्क के लिये कोई विलंब शुल्‍क नहीं लें। वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिये आगामी आदेश तक कोई शुल्क वृद्धि नहीं करें। पालकों को फीस की एकमुश्त अदायगी के लिये बाध्य नहीं करें।

शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार निजी विद्यालयों द्वारा पालकों की सुविधानुसार मासिक रूप से अथवा न्यूनतम 4 किश्तों में फीस ली जा सकेगी। फीस जमा न किये जाने के कारण किसी विद्यार्थी का नाम विद्यालय से नहीं काटा जायेगा। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पालकों द्वारा आपदा अवधि में शुल्क को स्थगित किये जाने का अनुरोध किये जाने पर विद्यालय फीस स्थगित कर शुल्क को आगामी महीनों में किश्‍तों के आधार पर समायोजित करेंगे।

निजी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन अथवा ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान ऑनलाइन अध्यापन गतिविधियाँ प्रारंभ की गई हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विद्यालय ऐसी गतिविधियाँ जारी रख सकेंगे। इसके लिये विद्यार्थियों से अतिरिक्त फीस नहीं ली जायेगी। सभी निजी विद्यालय अपने शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टाफ को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करेंगे। निजी विद्यालय किसी भी स्थिति में संबंधित बोर्ड की पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकों को खरीदने के लिये पालकों को बाध्य नहीं करेंगे।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment