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नियम विरुद्ध संचालित इंडस्ट्रीज सील्ड, प्रदूषण विभाग एवं नगर निगम की कार्यवाही!

नियम विरुद्ध संचालित इंडस्ट्रीज सील्ड, प्रदूषण विभाग एवं नगर निगम की कार्यवाही!

ग्वालियर:- उद्योग बोर्ड की सहमति के बगैर संचालन, प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करना एवं प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन न करना औद्योगिक क्षेत्र महाराजपुरा स्थित अग्रवाल इण्डस्ट्रीज को भारी पड़ा है। जिला प्रशासन के निर्देश पर क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यह इण्डस्ट्रीज सील्ड कर दी गई है। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर क्षेत्रीय अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं नगर निगम के अधिकारियों ने मौके पर पहुचकर इस इण्डस्ट्रीज को सीज करने की कार्यवाही की।

क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  आर आर सिंह सेंगर ने बताया कि नियमों के विपरीत संचालित हो रही अग्रवाल इण्डस्ट्रीज के अधिष्ठाता को लिखित रूप में उद्योग की प्रक्रिया बंद करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए थे, परन्तु इसका पालन  उद्योग के अधिष्ठाता द्वारा नहीं किया जा रहा था। उन्होंने बताया कि यह इण्डस्ट्रीज उद्योग बोर्ड की बिना सहमति के काम कर रही थी। साथ ही इण्डस्ट्रीज में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद प्लास्टिक कैनेडी का निर्माण भी होता पाया गया है। इण्डस्ट्रीज में बॉयलर से उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सक्षम उपचार संयंत्र जैसे बैग फिल्टर इत्यादि भी नहीं लगाए गए हैं। श्री सेंगर ने बताया कि औद्योगिक प्रक्रिया बंद करने के निर्देशों के बाबजूद और मानकों न पालन कर उद्योग संचालित करने से इस इण्डस्ट्रीज की चिमनी से अत्यधिक काला धुँआ उत्सर्जित हो रहा था, जिसकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रहीं थीं!

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