जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए, धारा 144 के तहत प्रतिबंधित आदेश।
ग्वालियर:- ग्वालियर में नवीन राजस्व परिसर में संचालित न्यायालयों, विभागों एवं कार्यालयों का कार्य सुचारू रूप से संचालन, शासकीय कर्मचारियों एवं आगुंतकों की जान माल की सुरक्षा एवं लोक शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह ने लोकहित में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी ने प्रतिबंधात्मक आदेश में कहा है कि नवीन राजस्व भवन परिसर में राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता / आंदोलकारियों के किसी भी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन एवं किसी तरह के अन्य आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सामाजिक एवं अन्य घटनाओं आदि के विरोध में आयोजनकर्ता, आंदोलनकारी एवं किसी ज्वलंत समस्या के कारण उक्त परिसर में स्थित किसी भी कार्यालय में प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कारण सहित लिखित सूचना 48 घंटे पूर्व संभागीय आयुक्त को देना होगी। जिसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, संबंधित क्षेत्र के एसडीएम एवं थाना प्रभारी को भी दी जाना आवश्यक होगी।
प्रतिबंधात्मक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि लिखित सूचना उपरांत राजस्व भवन के मुख्य प्रवेश द्वार से अनुमति उपरांत ही संबंधित कार्यालय में अपनी मांग, समस्याओं के संबंध में चर्चा अथवा भेंट हेतु अधिकतम चार व्यक्ति का समूह प्रवेश कर सकेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की नारेबाजी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही राजस्व भवन में किसी भी प्रकार का हथियार (धारदार एवं अन्य लायसेंसी हथियार) धारण करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय न्यायाधिपतिगण, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, सुरक्षा एवं अन्य शासकीय कर्तव्य के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बल एवं अर्द्धसैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारी की सुरक्षा हेतु लगाए गए पुलिस कर्मी एवं शासकीय बलों, बैंक गार्डों पर प्रभावशील नहीं होगा।
जिला दण्डाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ऐसे प्रदर्शनों की सूचना प्राप्त होने पर या अन्य सूचना तंत्र से जानकारी प्राप्त होने पर नवीन राजस्व भवन परिसर एवं उसके आगमन के रास्तों में उक्त आंदोलन में शामिल होने वाले आंदोलनकारियों की संख्या के अनुपात में पर्याप्त सुरक्षा बल, बैरीकेटिंग तथा अन्य सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे तथा संबंधित एसडीएम स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों की ड्यूटी कानून व्यवस्था की दृष्टि से लगाना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 एवं दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।