शासन की सीधी भर्ती में उभयलिंगी व्यक्ति को भी अवसर।
ग्वालियर:- राज्य शासन ने शासकीय दस्तावेजों में जहां भी लिंग संबंधी जानकारी का उपयोग किया जाना है, वहां अब पुरुष/महिला के साथ उभयलिंगी (Male/Female/Transgender) का भी उपयोग होगा। राज्य शासन की सीधी भर्ती के पदों में भी उभयलिंगी व्यक्ति को भी अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।मध्यप्रदेश उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारो का संरक्षण) नियम-2021 के नियम 12 “रोजगार में समान अवसर’’ के उप नियम 1 में राज्य शासन द्वारा की जाने वाली सीधी भर्तियों के प्रक्रम में यह लागू होगा।