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धारा 144 के कलेक्टर ने जारी किए आदेश, देखें क्या प्रतिबंधित किया गया है?

धारा 144 के कलेक्टर ने जारी किए आदेश, देखें क्या प्रतिबंधित किया गया है?

ग्वालियर:-  मध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वी व 12वी की बोर्ड परीक्षा तथा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में भी कक्षा 10वी व 12वी की परीक्षाएं 15 फरवरी से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जा रही हैं। विद्यार्थियों के लिए परीक्षा की तैयारी हेतु अनुकूल वातावरण रखते हुए कोई व्यवधान उत्पन्न न होने की दृष्टि को देखते हुए जिला दण्डाधिकारी अक्षय कुमार सिंह  ने ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक किसी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश पारित किए हैं। जिला दण्डाधिकारी  ने जारी आदेश में कहा है कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण की दृष्टि से यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश 5 अप्रैल तक प्रभावशील रहेगा। उक्त प्रभावशील अवधि में आदेश का उल्लंघन धारा-188 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।

 

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