संदिग्ध हालात में जब्त वाहनों के मालिकों से स्वामित्व के साक्ष्य मांगे।
ग्वालियर:- विगत 9 सितम्बर को लक्ष्मीपुरम ट्रांसपोर्ट नगर में जब्त किए गए चावल से भरे दो लोडिंग वाहनों के स्वामियों को 5 दिसम्बर तक दावे प्रस्तुत करने का मौका दिया गया है। पांच दिसंबर तक दावे प्राप्त न होने की दशा में जब्त वाहनों के संबंध में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। जिला आपूर्ति नियंत्रक भीम सिंह तोमर ने बताया कि गत 9 सितम्बर को लक्ष्मीपुरम ट्रांसपोर्टनगर स्थित भास्कर ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम पर अवैध खाद्यान्न के भण्डारण की शिकायत मिली थी। जांच में दो लोडिंग वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक एमपी ०७ एच वी ७०५० व एमपी ०७ जी ए ३२४८ संदिग्ध अवस्था में जब्त किए गए थे। इन वाहनों में चावल भरा मिला था। मौके पर वाहनों के मालिक व वाहन चालक मौजूद न मिलने पर दोनों वाहनों को पुलिस अभिरक्षा में रखवाया गया है।