तय समय सीमा में ही जमा कर सकेंगे पत्र पत्रिकाओं को।
भोपाल:- प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश से प्रकाशित नियतकालिक प्रकाशन की एक प्रति जिला जन सम्पर्क कार्यालय में नि:शुल्क देना अनिवार्य। प्रकाशकों की सुविधा की दृष्टि से प्रकाशन की प्रति जमा करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के संबंध में जिला जन सम्पर्क कार्यालय को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए है। प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867 के धारा 9 में प्रावधान है कि समाचार पत्र और पत्रिकाओं के या अन्य नियतकालिक प्रकाशन के प्रकाशित होने के पश्चात उसकी प्रति यथाशीघ्र जिला जन सम्पर्क कार्यालय को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाय। इसके साथ ही एक प्रति आयुक्त जन सम्पर्क संचालनालय की पंजीयन शाखा में उपलब्ध कराई जाए।
वर्तमान में प्राय: यह देखा जा रहा है कि समाचार प्रकाशक प्रकाशन के बाद समय पर नियमित रूप से जिला जन सम्पर्क कार्यालय में प्रकाशन की प्रति जमा नहीं करा रहे है। इस व्यवस्था से प्रकाशक समाचार पत्र पत्रिकाओं की एक प्रति एक नियत तिथि तक ही जमा करा सकेंगे।