a
Copyright Hindustan Media Diary
धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।-30 सितंबर तक आधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित!
Homeभोपालदुर्दांत अपराधियों को काटना पड़ेगी अंतिम सांस तक जेल, नवीन दिशा निर्देश जारी :- नरोत्तम मिश्रा

दुर्दांत अपराधियों को काटना पड़ेगी अंतिम सांस तक जेल, नवीन दिशा निर्देश जारी :- नरोत्तम मिश्रा

दुर्दांत अपराधियों को काटना पड़ेगी अंतिम सांस तक जेल, नवीन दिशा निर्देश जारी :- नरोत्तम मिश्रा

भोपाल:- जेल एवं गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे दुर्दांत कैदियों को अब अंतिम सांस तक जेल की सजा काटनी होगी। जेल विभाग ने समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट संबंधी नवीन संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। नवीन दिशा निर्देश एसीएस होम की अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति द्वारा 10 राज्यों के दिशा निर्देशों के विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार की गई अनुशंसात्मक रिपोर्ट पर जारी किए गए हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया है कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे आतंकवादियों, दुष्कर्मियों, ड्रग्स तस्करों, जहरीली शराब के निर्माता और विक्रेताओं को अंतिम सांस तक जेल में ही रहना होगा। जेल में बंद ऐसे दुर्दांत कैदियों को अब सजा में छूट की भी पात्रता नहीं होगी।

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजौरा ने बताया है कि बंदियों को वर्ष में 4 बार 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती) और 2 अक्टूबर (गांधी जयंती) को पात्रता अनुसार समय पूर्व रिहाई और सजा में छूट (परिहार) संबंधी पात्रता अपात्रता के नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि पूर्व में 10 जनवरी, 2012 को जेल विभाग द्वारा जारी निर्देशों को निरस्त कर दिया गया है। एसीएस डॉ. राजौरा ने कहा है कि नवीन दिशा निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति को पात्र श्रेणी के बंदियों के नामों पर विचार कर अनुशंसा जेल मुख्यालय को भेजना होगी और जेल मुख्यालय की अनुशंसा पर राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर ही समय पूर्व रिहाई हो सकेगी। उन्होंने बताया कि नवीन दिशा निर्देशानुसार आजीवन कारावास काट रहे (अपात्र श्रेणी के अपराधों के अलावा अन्य अपराधों में दण्डित) 70 वर्ष से अधिक उम्र के पुरूष बंदियों को 12 वर्ष की सजा पूर्ण कर लेने पर और 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिला बंदियों को 10 वर्ष की सजा पूर्ण होने पर समय पूर्व रिहा किया जा सकेगा।

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment