आमजीवन एवं लोक शान्ति, संपति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश।
ग्वालियर:- पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेशित करता हूं कि किरायेदार, घरेलू नोकर/ होटल/ धर्मशाला में निवास/ठहरने के कारण सटीक जानकारी न होने के कारण अनुसंधान कार्यवाही अवरोधित होती है। इसलिए इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किरायेदार, घरेलू नोकर, होटल धर्मशाला में निवास करने वाले सभी लोगों की आई डी संबंधित थाने में देने के लिए बाध्य होगा।