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धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।-30 सितंबर तक आधिकारियों/कर्मचारियों के अवकाश प्रतिबंधित!
Homeअंचलआमजीवन एवं लोक शान्ति, संपति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश।

आमजीवन एवं लोक शान्ति, संपति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश।

आमजीवन एवं लोक शान्ति, संपति की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु कलेक्टर ने धारा 144 के तहत जारी किए आदेश।

ग्वालियर:- पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ग्वालियर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आज आदेश जारी कर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेशित करता हूं कि किरायेदार, घरेलू नोकर/ होटल/ धर्मशाला में निवास/ठहरने के कारण सटीक जानकारी न होने के कारण अनुसंधान कार्यवाही अवरोधित होती है। इसलिए इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि किरायेदार, घरेलू नोकर, होटल धर्मशाला में निवास करने वाले सभी लोगों की आई डी संबंधित थाने में देने के लिए बाध्य होगा।

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