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तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध।

तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध।

ग्वालियर:- भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिष्ठित महोत्सव “तानसेन समारोह” की तैयारियाँ जारी हैं। इसी कड़ी में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने समारोह आयोजन स्थल अर्थात तानसेन समाधि के तीन किलोमीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही तानसेन समारोह आयोजन स्थल के आस-पास 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र धारण करने एवं उनके प्रदर्शन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है। उक्त आदेश 23 दिसम्बर से 30 दिसम्बर तक प्रभावशील रहेगा। साथ ही आठवीं संगीत सभा के दिन यानि 30 दिसम्बर को बेहट में कार्यक्रम स्थल पर भी यह आदेश लागू होगा। जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत जारी किया है।

गौरतलब है कि तानसेन समारोह 25 दिसम्बर से शुरु होकर 30 दिसम्बर तक चलेगा। समारोह में कुल 9 संगीत सभाएँ होंगी। पहली 7 सभाएँ तानसेन समाधि स्थल पर सजेंगी। आठवीं संगीत सभा 30 दिसम्बर को प्रात:काल तानसेन की जन्म स्थली बेहट में झिलमिल नदी के किनारे और नौवीं एवं आखिरी सभा सायंकाल गूजरी महल में आयोजित होगी।

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