a
Copyright Hindustan Media Diary
4लाख 50हजार साईकिल मिलेंगी छात्र/छात्राओं को!-धर्मकांटो के साथ नापतोल यंत्रो शत प्रतिशत सत्यापन कराये:- मंत्री गोविन्द सिंह-शराब पीकर अभद्रता करना पड़ा भारी, चिकित्सा अधिकारी को संभागीय आयुक्त ने किया निलंबित!-फ्रॉड और धोखेबाजो से सावधान, विदेश अध्ययन छात्रवृति के नाम पर भेज रहे है मेल!-पदीय दायित्वों में लापरवाही बरतने दो आधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित!-म.क्षे.वि.वि. कंपनी अब लेगी चक्रवृद्धि व्याज!-पत्रकार स्वास्थ एवं दुर्घटना बीमा की प्रमियम घटी, अंतिम तिथि भी बढ़ी-अबैध कॉलोनियो पर प्रभावी अंकुश के लिए कलेक्टर के सभी अनुविभागीय राजस्व आधिकारियों को निर्देश!-गंभीर आरोपों के चलते परिवहन आरक्षक निलंबित!-महाकाल की नगरी अवंतिका अनंत है, यह नगरी हर काल और हर युग में अपने गुणों ,कीर्ति और प्रसिद्धि से सदैव अलंकृत होती आ रही है।
Homeअंचलग्वालियरशासकीय धन का दुरुपयोग, पूर्व सरपंच के खिलाफ सीईओ ने जारी किया वारंट।

शासकीय धन का दुरुपयोग, पूर्व सरपंच के खिलाफ सीईओ ने जारी किया वारंट।

शासकीय धन का दुरुपयोग, पूर्व सरपंच के खिलाफ सीईओ ने जारी किया वारंट।

ग्वालियर:-  शासकीय धनराशि का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न कराने के आरोप में पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सातऊ श्रीमती मीरा पत्नी  लच्छी जाटव को जेल भेजने के आदेश विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर  आशीष तिवारी ने धारा 92 के तहत जारी कर दिए हैं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सातऊ श्रीमती मीरा पत्नी लच्छी जाटव द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य की राशि 90 हजार 552 रूपए कार्य से अधिक आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न करते हुए आधी राशि 45 हजार 276 शासकीय कोष में जमा नहीं कराई गई एवं मनरेगा योजनांतर्गत शांति धाम निर्माण की राशि एक लाख 13 हजार 250 का आहरण कर निर्माण कार्य पूर्ण न कराते हुए हिस्सा राशि 1/3, 37 हजार 750 शासन कोष में जमा नहीं कराई गई। इस प्रकार कुल शासकीय धनराशि 83 हजार 26 का प्रभक्षण किया है।पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत सातऊ जनपद घाटीगांव के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के अंतर्गत वसूली का प्रकरण पंजीबद्ध कर उक्त राशि चुकाने हेतु युक्तियुक्त समय दिया गया। किंतु उन्होंने रकम नहीं चुकाई। प्रकरण में अधिनियम की धारा 89 अंतर्गत प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार दोषी साबित होने के कारण, विचार उपरांत अंतिम आदेश पारित कर 15 दिवस में रकम शासकीय कोष में जमा करने हेतु आदेशित किया गया। किंतु दोषी सरपंच द्वारा राशि जमा नहीं कराई गई। विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ग्वालियर न्यायालय ने मध्यप्रदेश पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उप धारा 2 के अधीन जेल में सुपुर्द करने का वारंट जारी कर दिया है।

 

Share With:
Rate This Article

hindustanmediadiary@gmail.com

No Comments

Leave A Comment